अपना ITR रिफंड स्टेटस कैसे देखें: विस्तृत मार्गदर्शिका
आयकर रिफंड क्या है?
आयकर रिफंड वह राशि है जो आयकर विभाग आपको वापस करता है, यदि आपने अपने आयकर देयता से अधिक कर का भुगतान किया है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब:
- अग्रिम कर: आपने अनुमानित आय से अधिक कर का भुगतान किया हो।
- टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती): आपकी आय से अधिक कर काटा गया हो।
- स्वैच्छिक कर भुगतान: आपने स्वेच्छा से अधिक कर जमा किया हो।
ऐसी स्थितियों में, आयकर विभाग आपके द्वारा दाखिल किए गए ITR की समीक्षा करता है और सत्यापन के बाद अतिरिक्त राशि को आपके बैंक खाते में रिफंड के रूप में जमा करता है।
ITR रिफंड स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के तरीके
अपने ITR रिफंड का स्टेटस जानने के लिए, आप निम्नलिखित दो प्रमुख तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से
- NSDL (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) की वेबसाइट के माध्यम से
1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से
आयकर विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल उपयोगकर्ताओं को अपने रिफंड की स्थिति जांचने की सुविधा प्रदान करता है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: पोर्टल पर लॉगिन करें
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- अपनी यूज़र आईडी (जो आपका पैन नंबर होता है) और पासवर्ड दर्ज करें।
- कैप्चा कोड भरें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
चरण 2: फाइल की गई रिटर्न्स देखें
- लॉगिन करने के बाद, 'ई-फाइल' टैब पर जाएं।
- ड्रॉपडाउन मेन्यू से 'इनकम टैक्स रिटर्न' चुनें और फिर 'फाइल की गई रिटर्न्स देखें' पर क्लिक करें।
चरण 3: रिफंड स्टेटस जांचें
- यहाँ आपको आपके द्वारा फाइल किए गए सभी ITR की सूची दिखाई देगी।
- उस असेसमेंट ईयर का चयन करें जिसके लिए आप रिफंड स्टेटस जानना चाहते हैं।
- संबंधित रिटर्न के सामने 'व्यू डिटेल्स' पर क्लिक करें।
- अब आपको रिटर्न की विस्तृत जानकारी और रिफंड की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी।
2. NSDL की वेबसाइट के माध्यम से
NSDL भी करदाताओं को उनके रिफंड स्टेटस की जानकारी प्रदान करता है। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
चरण 1: वेबसाइट पर जाएं
- NSDL रिफंड ट्रैकिंग पेज पर जाएं।
चरण 2: आवश्यक जानकारी दर्ज करें
- अपना पैन नंबर दर्ज करें।
- असेसमेंट ईयर चुनें जिसके लिए आप रिफंड स्टेटस जानना चाहते हैं।
- स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को सही-सही भरें।
चरण 3: स्टेटस देखें
- सभी जानकारी भरने के बाद, 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
- अब आपको आपके रिफंड का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
रिफंड स्टेटस के विभिन्न चरण
जब आप अपने रिफंड का स्टेटस चेक करते हैं, तो आपको विभिन्न स्थितियाँ दिखाई दे सकती हैं:
- रिटर्न फाइल किया गया लेकिन सत्यापित नहीं: इसका अर्थ है कि आपने ITR फाइल किया है, लेकिन उसे ई-सत्यापित नहीं किया है या भौतिक रूप से हस्ताक्षरित ITR-V नहीं भेजा है।
- रिटर्न सत्यापित लेकिन प्रोसेसिंग लंबित: आपका रिटर्न सत्यापित हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है।
- रिटर्न प्रोसेस्ड और रिफंड जारी: आपका रिटर्न प्रोसेस हो चुका है और रिफंड आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है।
- रिफंड फेल्योर: रिफंड जारी करने में किसी समस्या के कारण फेल हो गया है, जैसे बैंक खाते की जानकारी गलत होना।
रिफंड में देरी के संभावित कारण
कभी-कभी रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। इसके कुछ सामान्य कारण हैं:
- बैंक खाते की जानकारी में त्रुटि: यदि आपने ITR फाइल करते समय गलत बैंक विवरण प्रदान किया है।
- पैन और आधार का लिंक न होना: पैन और आधार का लिंक होना अनिवार्य है।
- आईटीआर में त्रुटियाँ: यदि आपके द्वारा फाइल किए गए रिटर्न में कोई गलती है।
- आईटीआर का सत्यापन न होना: रिटर्न फाइल करने के बाद उसका ई-सत्यापन या ITR-V भेजना आवश्यक है।
रिफंड से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव
- बैंक खाता पूर्व-सत्यापन: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आयकर पोर्टल पर पूर्व-सत्यापित है। इससे रिफंड सीधे आपके खाते में जमा हो सकेगा।
- सही विवरण प्रदान करें: ITR फाइल करते समय सभी जानकारी सही-सही भरें, विशेषकर बैंक खाता विवरण।
- समय पर सत्यापन: रिटर्न फाइल करने के बाद तुरंत उसका ई-सत्यापन करें या ITR-V को निर्धारित पते पर भेजें।
- नियमित रूप से स्टेटस चेक करें: रिफंड की स्थिति जानने के लिए नियमित रूप से आयकर पोर्टल या NSDL वेबसाइट पर चेक करते रहें।
आयकर रिफंड की स्थिति जानना अब एक सरल प्रक्रिया है, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके आप आसानी से अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं और किसी भी समस्या की स्थिति में समय पर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, सही और समय पर जानकारी प्रदान करना रिफंड प्रक्रिया को तेज और सुचारू बनाता है।
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